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अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर आसानी से की जा सकती है शिकायत, गठित होगी ग्रीवांस अपील कमेटी


नई दिल्ली। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व अन्य सोशल मीडिया पर चलने वाले आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ अब आसानी से शिकायत की जा सकेगी। जल्द ही इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय इस शिकायत के लिए ग्रीवांस अपीलेट कमेटी बनाने जा रहा है। पिछले महीने इस संबंध में मंत्रालय ने मसौदा जारी किया था और एक माह तक इस मसौदे पर राय देने के लिए कहा गया था। छह जुलाई राय देने की अंतिम तारीख थी।

  • सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कह चुके हैं सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने की बात
  • वैष्णव ने कहा था सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने की दिशा में स्व-नियमन पहला कदम
  • सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने की दिशा में बढ़ रहे है दुनिया के अधिकांश देश
  • केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि समाज के लिए नुकसानदेह सामग्री को हटाया जाना चाहिए

एक माह के भीतर अपीलेट कमेटी का गठन

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक अगले एक माह के भीतर अपीलेट कमेटी का गठन होने की उम्मीद है। इस अपीलेट कमेटी गठन करने का उद्देश्य यह है कि शिकायतकर्ता या प्रभावित नागरिक सोशल मीडिया की तरफ से आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर उचित कार्रवाई नहीं करने पर उसके खिलाफ अपील कर सके। 30 दिन के भीतर अपीलेट कमेटी उस शिकायत का निवारण करेगी।

शिकायत को 72 घंटे के अंदर निपटाना होगा

नए प्रस्तावित आईटी नियम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म को किसी यूजर्स की कंटेट से संबंधित शिकायत को 72 घंटे के अंदर निपटाना होगा। अन्य प्रकार की शिकायतों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म को 15 दिनों के अंदर निपटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूजर्स की शिकायतों के निवारण के लिए मैकेनिज्म तैयार करेगा ताकि यूजर्स आसानी से अपनी शिकायत कर सके।

कंटेंट के खिलाफ कर सकते हैं शिकायत

यूजर्स को साफ-साफ जानकारी देनी होगी कि इस पते पर वह उनके प्लेटफार्म पर चलने वाले कंटेंट के खिलाफ या अन्य शिकायत कर सकते हैं। इन जगहों से अगर यूजर्स की शिकायत का निवारण नहीं होता है तो वह अपीलेट में जा सकता है।