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अभ‍िनेत्री लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्‍यारे सौतेले पिता को मिली सजा-ए-मौत


मुंबई। मुंबई के सत्र न्‍यायालय ने अभि‍नेत्री लैला खान और उसके परिवार के मर्डर के केस में दोषी पाए गए सौतेले पिता परवेज टाक को सजा-ए-मौत सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन पवार ने 9 मई को टाक को भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य अपराधों के अलावा हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया था, जिसे आज सजा सुनाई गई। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। अभियोजन पक्ष ने टाक के खिलाफ 40 गवाहों से पूछताछ की थी।

 

सौतेले प‍िता ने फरवरी 2011 में नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में लैला, उनकी मां (सेलिना) व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था। परेवज टाक सेलि‍ना का तीसरा पति था।

जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने किया था आरोपी को गिरफ्तार

लैला के पि‍ता नादिर पटेल ने सभी की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस से की थी। इसके बाद कई महीनों की जांच के बाद आराेपी सौतेले पिता को 2012 में जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में मुंबई पुलिस को सौंप दिया था।

एटीएस ने की थी आतंकी एंगल की जांच

इस केस में शुरु में आतंकी घटना से जुड़ा एंगल की बात कही गई थी, जिसके लिए महाराष्‍ट्र एटीएस ने भी इसकी जांच की; लेकिन बाद में एटीएस ने इसे नकार दिया और केवल हत्‍या का मामला बताया था।

बाद में जांच में पता चला कि परवेज ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर लैला की मां सेलिना हत्‍या की थी। उसने लैला व बाकी अन्‍य की हत्‍या इसलिए की, क्‍योंकि उन्‍होंने उसे हत्‍या करते हुए देख लिया था। उसका यह भी कहना था कि वे लोग उसके साथ नौकरों जैसा व्‍यवहार करते थे।