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आजसू प्रमुख को हाईकोर्ट से मिली राहत, सीएम आवास के घेराव के दौरान पुलिस से हुई थी धक्का-मुक्की


रांची, । झारखंड हाई कोर्ट से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, देवशरण भगत और रामचंद्र सहिस को राहत मिली है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने सभी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने सभी को दस-दस हजार रुपये पीडि़त मुआवजा के रूप में जमा करने और 25-25 हजार रुपये निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। सभी पर सीएम आवास घेराव के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की का आरोप है।

आरक्षण की मांग को लेकर किया था प्रदर्शन

इस मामले में आठ सितंबर को इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आजसू ने पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर छह सितंबर को प्रदर्शन किया था। इस दौरान कई कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने इन पर हल्का बल प्रयोग किया था। इस मामले में निचली अदालत से अग्रिम जमानत को खारिज होने के बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता अमित सिन्हा ने अदालत को बताया कि आजसू की ओर से इस प्रदर्शन के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति ली गई थी। सभी लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम आवास घेराव के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था। इसके बाद भी इन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। अदालत ने सभी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। सभी को दस-दस हजार रुपये पीडि़त मुआवजा कोष में जमा कराना होगा।