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आर्यन को जेल या बेल? थोड़ी देर में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई


  • मुंबई तट के पास एक क्रूज जहाज से कथित तौर पर मादक पदार्थ जब्त होने से संबंधित मामले में यहां की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और सात अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान न्यायाधीश ने एनसीबी की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि अस्पष्ट आधार पर हिरासत प्रदान नहीं की जा सकती। हालांकि न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान ने तुरंत जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसकी शुक्रवार यानी आज 12:30 बजे कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान और अन्य आरोपियों की एनसीबी हिरासत अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि साजिश की कड़ियों का खुलासा करने के लिए आरोपियों का सामना इस मामले में गिरफ्तार अन्य व्यक्ति से कराए जाने की जरूरत है। हालांकि, अदालत ने इसे अनुमति नहीं दी। गोवा जा रहे क्रूज पर तीन अक्टूबर को की गई छापेमारी के दौरान आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्जेंट को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था जबकि बाकी पांच अन्य आरोपियों को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। बृहस्पतिवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।