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एक जनवरी से नहीं किया एक महीने का जीएसटी रिटर्न दाखिल,


माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की लखनऊ में हुई अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें से एक है कि नए साल यानी एक जनवरी से संक्षिप्त रिटर्न और मासिक जीएसटी के भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों को आगे के महीने के लिए जीएसटीआर-1 बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी। जीएसटी परिषद की लखनऊ में शुक्रवार को हुई बैठक में अनुपालन को सुसंगत बनाने की दृष्टि से कई फैसले किए गए।
इसमें कंपनियों या कारोबारियों द्वारा रिफंड का दावा करने के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य किया जाना भी शामिल है। माना जा रही है कि इन कदमों से जीएसटी की चोरी से राजस्व में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई, 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी परिषद ने एक जनवरी, 2022 से केंद्रीय जीएसटी नियम के नियम 59 (6) में संशोधन करने का फैसला किया है।