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कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ा फैसला


कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिधाननगर नगर निगम के चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर फैसला राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ा है। गुरुवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग अगले 12 घंटों के अंदर इस पर फैसला ले। अदालत ने साथ में यह भी कहा है कि केंद्रीय बलों की सुरक्षा में चुनाव न कराने पर किसी तरह की अशांति होने पर उसका दायित्व राज्य चुनाव आयोग को ही लेना पड़ेगा।

गौरतलब है कि बिधाननगर नगर निगम का चुनाव 12 फरवरी को होना है। बिधाननगर के अलावा कोलकाता, आसनसोल और सिलीगुड़ी नगर निगम के चुनाव भी उसी दिन होंगे और मतगणना 14 फरवरी को होगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग राज्य के गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक के साथ बातचीत करके यह निर्णय ले।

गौरतलब है कि बिधाननगर में केंद्रीय बलों की सुरक्षा में चुनाव कराने को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बिधाननगर में आए दिन हिंसा की घटनाएं हो रही हैं इसलिए वहां केंद्रीय बलों की सुरक्षा में मतदान कराया जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिधाननगर नगर निगम के चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर फैसला राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ा है। गुरुवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग अगले 12 घंटों के अंदर इस पर फैसला ले। अदालत ने साथ में यह भी कहा है कि केंद्रीय बलों की सुरक्षा में चुनाव न कराने पर किसी तरह की अशांति होने पर उसका दायित्व राज्य चुनाव आयोग को ही लेना पड़ेगा। याचिका पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नौ फरवरी तक वहां चुनाव के सुरक्षा इंतजाम को लेकर रिपोर्ट जमा करने को कहा था। उनकी तरफ से दायर की गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और गुरुवार को निर्णय लिया।