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केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा- नए IT नियमों का पालन करने में नाकाम रही ट्विटर


  • नई दिल्ली केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्विटर नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने में असफल रही है। केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि नए नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने के कारण ट्विटर ने अपनी साइट पर कंटेंट के लिए क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन पर मिलने वाली इम्यूनिटी खो दी है।

दरअसल, केंद्र ने वकील अमित आचार्य की एक याचिका के जवाब में एफिडेविट दायर किया है जिसमें यह बात सामने आई. आचार्य ने दावा किया था कि ट्विटर केंद्र के नए IT नियमों का पालन नहीं कर रहा। मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई होनी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साइबर लॉ ग्रुप में वैज्ञानिक-ई के रूप में काम करने वाले एन समय बालन द्वारा दायर केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि ट्विटर इंक IT अधिनियम, 2000 के प्रावधान के लिहाज से एक मध्यस्थ और IT नियम 2021 के तहत एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है।

एफिडेविट में कहा गया है कि SSMI को IT नियम 2021 का पालन करने के लिए दी गई तीन महीने की समयसीमा 26 मई को समाप्त होने के बावजूद, ट्विटर उसका पूरी तरह से पालन करने में विफल रहा है। IT नियमों को 25 फरवरी को अधिसूचित किया गया था।

एफिडेविट में कहा गया है, मैं बताना चाहता हूं कि ट्विटर इंक ने शुरू में अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी और अंतरिम नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त किया था। बाद में ट्विटर ने Meity को बताया कि उक्त अंतरिम आरजीओ और नोडल अधिकारी अपने पदों से हट गये हैं या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।