पटना

गांधी मैदान ब्लास्ट में चार को फांसी की सजा


कोर्ट ने चार आतंकियों के कृत्य को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखते हुए दी फांसी की सजा, दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 60-60 हजार रुपये अर्थदण्ड

      • दो को 10-10 वर्ष का कारावास व जुर्माना तथा एक को सात वर्ष का कारावास व जुर्माना

(आज अदालत समाचार)

पटना। एनआई के विशेष जज गुरुविन्दर सिंह मल्होत्रा की अदालत द्वारा १ नवम्बर को गांधी मैदान बम ब्लास्ट के मामले में चार अभियुक्तों के कृत्य को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखते हुए दुर्लभतम से दुर्लभ अपराधी की श्रेणी में पाते हुए मृत्यु की सजा दिया। न्यायालय ने अपने ३ फैसले में कहा कि इन चारों अभियुक्तों को मृत्यु होने तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाय।

विशेष जज ने जिन अभियुक्तों को फांसी की सजा दिया उनमें इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान अंसारी व मुर्जिबुल अंसारी शामिल हैं। वहीं विशेष कोर्ट ने उमर सिद्धिकी का व अजहरुद्दीन कुरैशी के कृत्य को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी से अलग करते हुए तथा नीचली अदालत में दिये गये स्वीकारोक्ति बयान को आधार बनाते हुए आतंकी उमर सिद्दिकी व अजहरुद्दीन कुरैशी को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास व ६०-६० हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिया।

अदालत ने आतंकी अहमद हुसैन व फिरोज आलम को १०-१० वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सजा दिया। विशेष कोर्ट ने आतंकी इफ्तिकार आलम का साक्ष्य छिपाने के आरोप में सात वर्ष का कारावास व १० हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिया। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को निर्णय की प्रति मुहैया कराते हुए ३० दिनों के अंदर निर्णय के खिलाफ अपील में जाने का अवसर दिया।