जौनपुर

गैंगस्टरके तीन आरोपियों को तीन वर्षकी कैद


जुर्म स्वीकारोक्तिके आधार पर पांच हजारका जुर्माना

जौनपुर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अशोक कुमार यादव की अदालत ने केराकत थाना क्षेत्र के गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत तीन आरोपियों को 3 वर्ष 4 माह के कारावास तथा 5000 अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार केराकत के प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने 12 नवंबर 2017 को मुकदमा पंजीकृत करवाया जिसमें बताया गया कि गैंग लीडर हरगेन मुसहर का एक गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है जिसके सदस्य साजन, रामाश्रय, राजन, बबलू व दीपक बनवासी हैं। यह लोग क्षेत्र में नकबजनी व चोरी जैसे समाज विरोधी कृत्य को अंजाम देते हैं। समाज के लोग इनके भय से न तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाते हैं और न ही इनके विरुद्ध गवाही देने का साहस करते हैं। इस आधार पर गिरफ्तार हुए हरिगेन मुसहर, रामाश्रय बनवासी व साजन बनवासी उसी समय से जिला कारागार में निरुद्ध थे। आरोपियों ने जुर्म की स्वीकारोक्ति करते हुए प्रार्थना पत्र दिया कि उसे न्यूनतम दंड से दंडित करते हुए सुधरने का एक अवसर प्रदान किया जाए। अदालत ने तीनों आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि अर्थात 3 वर्ष 4 महीने के कारावास तथा 5000 जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह, हरिश्चंद्र सिंह तथा अजय कुमार त्रिपाठी ने किया।