पटना

गोपालगंज: तीन शराब तस्करों को 10 साल की सजा


गोपालगंज (आससे)। बिहार में शराबबंदी की सख्ती बढऩे के साथ ही जहां एक तरफ शराब माफियाओं और सेवन करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने का सिलसिला तेज हुआ है वहीं दूसरी तरफ आज गोपालगंज की अदालत ने विदेशी शराब के साथ पकड़े गये हरियाणा के तीन तस्करों को 10-10 साल की सश्रम कारावास और अर्थदंड लगाया है। 8 महीने के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया है।

उत्पाद स्पेशल सह एडीजे-टू लवकुश कुमार की कोर्ट ने शराब तस्करी के मामले में आज ठोस फैसला सुनाया. उन्होंने हरियाणा के तीन शराब तस्करों को 10-10 साल की सश्रम कारावास और पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे। करीब 8 महीने पहले ही इन तसकरों को पुलिस ने दबोचा था।

यूपी-बिहार की सीमा पार करके विदेशी शराबों के साथ आने वाले इन तस्करों को 22 अप्रैल 2021 को कटेया थाने की पुलिस ने पकड़ा था। जमुनहां बाजार के पास वाहन चेकिंग के दौरान ये तस्कर दबोचे गये थे। सफेद रंग के चारपहिया वाहन से तब 265 लीटर विदेशी शराब मिली थी। गिरफ्तार तस्कर हरियाणा के निवासी थे और बिहार में शराब तस्करी का धंधा पसारे हुए थे।

पुलिस ने वाहन जांच के दौरान सख्ती से पूछताछ की तो पता चला था कि तस्करों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गाड़ी का नम्बर प्लेट भी बदल दिया था। मामले में कटेया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले को देख रहे अधिकारी ने आरोप पत्र सौंपा था। मामले की सुनवाई उत्पाद स्पेशल कोर्ट सह एडीजे-2 लवकुश कुमार की कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आज फैसला सुनाया है।