पटना

जहानाबाद: जिले में 8 जून तक लागू हुई निषेधाज्ञा, डीएम ने जारी किया आदेश


कल से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगीं जिले में सभी दुकानें

जहानाबाद। राज्य सरकार ने सूबे में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए फि़र से विस्तारित कर दिया है। इसी के साथ सूबे में लॉकडाउन पार्ट-4 का ऐलान हो चुका है। अब सम्पूर्ण राज्य में आगामी 8 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि इस बार व्यवसायियों को राहत दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार, अब दोपहर दो बजे तक दुकानें खुलेंगी। वहीं 25 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालयों को खोलने का निर्देश दिया गया है।

जिला प्रशासन ने इसे लेकर नया गाइडलाइंस जारी किया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने गाइडलाइन जारी करते हुए पाबंदियों और सहूलियतों की जानकारी दी है। इसके मुताबिक आवश्यक खाद्य पदार्थ सामग्री तथा फ़ल, सब्जी, मांस, मछली, दूधा और पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन अब दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी। वहीं शेष सभी दुकानें एक दिन के बीच करके सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुल सकेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूर्व की भांति नियमित तौर पर जारी रहेंगे।

इसके अलावा शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्धकर्म में अधिकतम बीस लोगों के शामिल रहने का निर्देश यथावत रखा गया है। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आमजनों के लिए धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क,आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के परिचालन आदि सभी पूर्व के नियमानुसार बंद रहेंगे।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने दंप्रसं की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने, लोकहित एवं जनहित में आम जनजीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा जिले भर में आगामी आठ जून तक के लिए लागू कर दिया है। जिला दंडाधिकारी ने एसडीओ, एसडीपीओ सहित अन्य अधिकारियों को निषेधाज्ञा संबंधी निर्देश का सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश दिया है।