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- पॉक्सो की विशेष अदालत ने सुनाया फ़ैसला
- प्राधिकार को 5 लाख सहायता राशि दिए जाने का दिया निर्देश
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जहानाबाद। व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिए गए पंकज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे तीस-तीस हजार रुपए का दो फ़ाइन भी जमा करना होगा। इतना ही नहीं, फ़ाइन की राशि न देने पर एक-एक साल की सजा और भुगतनी होगी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 मनोज कुमार राय की अदालत ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद सजा का एलान किया है। आरोपी को आईपीसी की धारा 376 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत क्रमशः आजीवन कारावास एवं फ़ाइन भुगतान करने का फ़ैसला सुनाया है। साथ ही पॉक्सो अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है कि पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़िता को पांच लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाए। पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मामले में काको थाना क्षेत्र के भेलावर ओपी अंतर्गत निवासी पीड़िता ने पारस बिरहा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी पंकज कुमार को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 21 सितंबर 2019 की रात 10:30 बजे पंकज कुमार मुझे बहला-फ़ुसलाकर रेलवे गुमटी से सटे एक कमरे में ले गया। वहां मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। जब मेरे भाई को यह मालूम हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी। तब जाकर पुलिस ने मुझे पंकज कुमार के साथ कमरे से बरामद किया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता एवं सूचक समेत सात गवाहों की गवाही कोर्ट के सामने कराई गई थी।