पटना

जहानाबाद: न्यायालय ने अलग-अलग तीन मामलों में चार अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा


जहानाबाद। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में अलग-अलग तीन मामलों की सुनवाई में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शुक्रवार को हत्या के एक मामलें सुनवाई पूरा करने के उपरांत त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश राम विनोद सिंह के न्यायालय ने आरोपी यमुना सिंह को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास भुगतने का फ़ैसला सुनाया। साथ ही आरोपी को 5000 रूपए अर्थदंड भी भुगतने का निर्देश दिया है।

उपरोक्त राशि की जानकारी अपर लोक अभियोजक शारदा नंद कुमार ने देते हुए बताया कि इस मामले में अरवल जिले के करपी थाना अंतर्गत पुराण गांव निवासी मदन महतो ने गांव के ही यमुना महतो एवं उसके दो लड़कों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था इनलोगों ने उसके भाई को लाठी डंडा से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिनकी इलाज के क्रम मे मौत हो गई थी।

वहीं एडीजे पांच धीरेंद्र मिश्र के न्यायालय ने हत्या के आरोपी कुंदन कुमार और गुंजन कुमार को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास भुगतने का फ़ैसला सुनाया। साथ ही आरोपी को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही साक्ष्य छुपाने के आरोप में आरोपितों को भादवि की धारा 201 के तहत 5 साल का कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रूपये अर्थदंड भुगतान करने का फ़ैसला सुनाया है।

उक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक बुंदेल सिंह यादव ने देते हुए बताया कि इस मामले में शहर मौर्य नगर निवासी अरविंद कुमार ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। सूचक ने कहा था कि उनके पुत्र गौरव आनंद का शव कमरे से बरामद हुआ था। हत्या के इस मामलें में अनुसंधान कर रही पुलिस ने मृतक के उक्त दोनों दोस्तों का संलिप्तता उजगार हुई थी।

इधर शादी का झांसा देकर एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराए गए मंजर आलम को एडीजे 6 सह विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास भुगतने का फ़ैसला सुनाया। इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को 2,00,000 रुपये अर्थदंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। उपरोक्त आशय की जानकारी पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने बताया कि न्यायालय ने अपने फ़ैसले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 4,00,000 रुपए मुआवजा राशि के तौर पर पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पारसविगहा थाना क्षेत्र के निवासी किशोरी ने मंजर आलम को आरोपित कर जहानाबाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मंजर आलम शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन, जब वह गर्भवती हो गयी तो शादी से इनकार कर दिया और गर्भपात कराने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगा था।