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जोधपुर हाईकोर्ट ने आसाराम का 3 महीने का मेडिकल रिकॉर्ड किया तलब


  1. जोधपुर. जोधपुर हाईकोर्ट (Jodhpur High Court) ने अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण (Sexual Exploitation) के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम (Asaram) का पिछले तीन महीने का मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस डॉ. पीएस भाटी की कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण सांई की ओर से दायर किमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं. जस्टिस भाटी ने लोक अभियोजक को निर्देश दिए कि वे याचिकाकर्ता सांई के पिता का जेल प्रशासन द्वारा उल्लेखित गत तीन महीने का मेडिकल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करें. इस रिकॉर्ड की एक एडवांस कॉपी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है. इस मामले में अब दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी. कोर्ट ने गत 7 जुलाई को आसाराम के बेटे की याचिका पर सुनवाई करते हुए नामी आयुर्वेद चिकित्सक राघवन रमनकुट्टी से आसाराम का इलाज कराने की छूट दी थी. सांई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव पुनालेकर ने कोर्ट से गुहार की थी कि याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए आगे रख दें और अंतरिम राहत के तौर पर याचिकार्ता के पिता आसाराम का इलाज आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. राघवन रमनकुट्टी से जेल में ही कराने की अनुमति दी जाए. उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.