News TOP STORIES उत्तर प्रदेश नयी दिल्ली राष्ट्रीय लखनऊ वाराणसी

ज्ञानवापी में शिवलिंग के पूजा की सुनवाई टली, अखिलेश-ओवैसी मामले में आदेश संभव


वाराणसी :वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, पूरा ज्ञानवापी का परिसर हिंदुओं को सौंपने और वहां मिले आदि विश्‍वेश्‍वर महादेव के कथित शिवलिंग की पूजा-अर्चना की मांग पर सुनवाई टल गई है। हालांकि, इस मामले में दाखिल प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई के लिए दोनों पक्ष तैयारी में जुटे रहे।

इस मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की अतंरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर वादी और प्रतिवादी मस्जिद पक्ष अपनी-अपनी दलील पूर्व में कोर्ट में दे चुके हैं। इस मामले में पूर्व में भी अदालत में सुनवाई के बाद अदालत मंगलवार की दोपहर निर्णय आने की उम्‍मीद थी। वहीं एक अन्‍य मामले में ज्ञानवापी पर अखिलेश और ओवैसी के विवादित बयान को लेकर अदालत का आदेश दोपहर बाद आ सकता है।

14 नवंबर को आ सकता है निर्णय

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से ही संबंधित मुकदमा नंबर 712/2022 भगवान आदि विशेश्वर विराजमान द्वारा श्रीमती किरन सिंह ‘विसेन’ व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मुकदमे से संबंधित 7/11 पर मंगलवार को आज जो निर्णय आना था वह टल गया है। न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे के अवकाश पर होने के कारण मंगलवार को आने वाला निर्णय अब आगामी 14 नवंबर 2022 के लिए निर्धारित कर दिया गया है।

अखिलेश- ओवैसी पर आदेश का इंतजार

वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित वुजूखाने में मिले शिवलिंग के बाद वहां पर गंदगी करने और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दाखिल मामले की सुनवाई भी मंगलवार को एसीजेएम पंचम एमपी/एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में दोपहर बाद होनी है। अदालत ने इसकी पोषणीयता (मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं) पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। देव दीपावली पर स्‍थानीय अवकाश होने की वजह से सोमवार को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब दोपहर बाद इस मामले में अदालत का आदेश आ सकता है।

अदालत का रुख तय करेगा कार्रवाई

इसके पूर्व अदालत में ज्ञानवापी में एडवोकेट कमिश्‍नर की कार्यवाही, कथित शिवलिंग मिलने के बाद वुजूखाना सील करने का आदेश, केस के पोषणीयता यानी सुनवाई करने के अधिकार पर वादी के पक्ष में फैसला और ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज करने आद‍ि प्रमुख चार मामलों में अब तक अदालत का आदेश आ चुका है। अब विवादित बयानबाजी मामले में अदालत का आदेश आने की उम्‍मीद है। अदालत का आदेश वादी के पक्ष में आने के बाद ही दोनों नेताओं पर अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई होगी।