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झारखंड में कुछ छूट के साथ 10 जून तक बढ़ा लॉकडाउन,


  • झारखंड के 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है. राज्य के सभी जिलों में दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी लेकिन मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें अभी बंद रहेंगी.

रांची: झारखंड में कोविड के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के नाम से लागू लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. राज्य में 10 जून की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया गया है. इस दौरान जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गयी है. साथ ही कम संक्रमण वाले नौ जिलों में जेवर, कपड़ा और जूतों की दूकानों को भी खोलने की छूट दे दी गयी है.

कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी जो तीन जून तक जारी रहेगी. बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. अतः उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया.

एक जिले से दूसरे जिले के लिए ई-पास जरूरी
नए लॉकडाउन में जो नई रियायतें दी गयी हैं, उसके अनुसार जिले के अंदर आवागमन के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है, एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए ई-पास लेना होगा. इसके तहत झारखंड के जिलों को संक्रमण की गंभीरता के आधार पर वर्गों में बांट कर कम संक्रमण वाले जिलों में कुछ रियायतें देने का निर्णय लिया गया. इसमें राज्य के अधिक कोरोना संक्रमण वाले रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ जिलों में कपड़ा, जेवर और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़ अन्य सभी दुकानें खुलेंगी सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी.