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दिल्ली दंगे की बड़ी साजिश रचने की आरोपित फातिमा की जमानत पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब


नई दिल्ली,  फरवरी 2020 के दिल्ली दंगा मामले में बड़ी साजिश रचने के लिए आरोपित गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने पुलिस को नोटिस जारी कर सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। फातिमा ने जमानत देने से इन्कार करने के निचली अदालत के 16 मार्च के निर्णय को चुनौती दी है।

फातिमा की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि उनकी मुवक्किल बीते दो साल से जेल में हैं, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए। फातिमा समेत अन्य आरोपितों को विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपित बनाया गया था। इन पर आरोप है कि वे फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। हालांकि, अदालत ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत दे दी थी।