बलिया

दो अभियुक्तोंंको पांच-पांच वर्षका सश्रम कारावास


बलिया। जनपद में मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रभावी पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान, पैरोकारों की मासिक गोष्ठी व मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पर्यवेक्षण व विशेष लोक अभियोजन के प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-१० श्री ओमकार शुक्ला एच.जे.एस द्वारा पाक्सो एक्ट के अपराध में २ अभियुक्तों सुहेल शेख उर्फ भुट्टू पुत्र स्व0 नियाज शेख, जुबेर खान पुत्र स्व0 मनु खान निवासीगण बहेरी थाना कोतवाली को ५-५ वर्ष को सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा ११-११ हजार रूपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण द्वारा ३-३ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।  बताया जाता है कि १३ जुलाई सनï् २०१४ को पूर्वांह्नï ११ बजे वादी की पुत्री उम्र करीब १४ वर्ष जो अपनी मौसेरी बहन उम्र लगभग ११ वर्ष के साथ अपनी माता को खाना देकर रेलवे क्रासिंग के रास्ते वापस अपने घर उमरगंज आ रही थी तभी बहेरी ग्राम के उपरोक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा रेलवे ट्रैक पर पकड़ कर घसीटते हुए दुष्कर्म करने की नियत से पुल के नीचे झाडिय़ों में ले जाने लगे मौसेरी बहन के चींखने चिल्लाने पर लोगों को अपनी ओर आता देख दोनों वहां से जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये थे। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिस कर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे है।