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नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड का मास्टरमाइंड बरी, दो आरोपियों को आजीवन कारावास;


पुणे। महाराष्ट्र के पुणे के एक विशेष अदालत ने नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को बरी कर दिया गया है।

 

सचिन, शरद को आजीवन कारावास

कोर्ट ने सबूतों के अभाव की वजह से इन्हें बरी कर दिया है। वहीं, अदालत ने सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

दाभोलकर परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अभियोजन वकील ने कहा कि वे फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। राजनीतिक प्रभाव वाले इस मामले की जांच पुणे पुलिस, अपराध शाखा और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित कई एजेंसियों द्वारा की गई थी।

20 अगस्त 2013 को पुणे के ओंकारेश्वर ब्रिज पर जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया ।