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पंजाब में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य, कोविड की आहट से सतर्क हुई सरकार


 चंडीगढ़। देशभर में खासकर दिल्ली व हरियाणा में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद पंजाब सरकार भी सजग हो गई है। राज्य सरकार प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में प्रिंसिपल सेक्रेट्री अनुराग वर्मा ने निर्देश जारी किए हैं।

राज्य में कोरोना के घटते मामलों के कारण प्रतिबंधों से छूट दे दी गई थी। मास्क की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई थी। लेकिन, अब देशभर के कई राज्यों में कोविड केस बढ़े लगे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार भी सतर्क हो गई है।

पंजाब में वर्तमान में कोरोना के 113 पाजिटिव केस है। सबसे अधिक 22 केस लुधियाना में है। बीते बुधवार को पंजाब में 30 कोरोना के केस पाए गए थे। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बसों, रेल गाड़ियों, हवाई जहाज, टैक्सी, सिनेमा हाल, शापिंग माल, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार क्लास रूम, आफिस व इंडोर जहां पर भीड़ हो वहां पर भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा।