पटना

पटना: कनीय विद्युत अभियंता को कारावास व जुर्माना


(आज अदालत समाचार)

पटना। निगरानी के विशेष जज मनीष द्विवेदी की अदालत द्वारा मंगलवार को घूस लेने के मामले में संतोष कुमार कनीय विद्युत अभियंता बाढ़ को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए तीन वर्षों का कठोर कारावास व २० हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी।

निगरानी ट्रैप के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह के अनुसार अभियुक्त द्वारा मामले के सूचक ब्रजमोहन प्रसाद के दाल मिल का विद्युत लोड बढ़ाने के लिए २५ हजार रुपये घूस की मांग किया था। इस बात की शिकायत सूचक ने निगरानी में ५ दिसम्बर २०११ को आवेदन देकर किया।

बाढ़ में अभियुक्त को निगरानी की इस टीम ने ८ दिसम्बर २०११ को २० हजार रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड संख्या ८७/११ दर्ज किया। लगभग १० वर्षों की सुनवाई के दौरान श्री सिंह ने इस मामले में कुल ८ गवाहों से गवाही करवायी। विशेष कोर्ट ने अभियुक्त अभियंता को पीसी एक्ट की धारा ७, १३(२) सहपठित धारा १३(१)(डी) का दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी।