पटना

पटना: काउंसिलिंग में गड़बड़ी, तो होगी काररवाई


      • डीईओ 24 घण्टे में काउंसलिंग रद्द कराते हुए दोषियों पर काररवाई की अनुशंसा करेंगे
      • शिक्षक चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन हर हाल में
      • चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के अगले दिन ही होंगे पोर्टल पर अपलोड

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। शिक्षक बहाली के लिए काउंसिलिंग में नियोजन इकाई द्वारा गड़बड़ी हो रही हो, तो डीईओ 24 घंटे के अंदर डीएम को सूचना देकर यहां का नियोजन रद्द कर दोषियों पर कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन हर हाल में करना है। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के अगले दिन ही एनआईसी वे पोर्टल पर अपलोड करना है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए काउंसिलिंग के लिए केंद्र बड़े परिसर वाले जगहों पर करना है।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 17 से 28 जनवरी तक लगभग1368 नियोजन इकाइयों में 12495 पदों के लिए होने वाले काउंसिलिंग के लिए शुक्रवार को गाइडलाइन जारी करते हुए सभी डीएम को पत्र भेजा है। इसके मुताबिक काउंसिलिंग केंद्रों का सेनेटाइजेशन, आवश्यकता आधारित मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर और मास्क की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। कोरोना को देखते हुए डीईओ काउंसलिंग केंद्रों की संख्या का निर्धारण डीएम की सहमति से करेंगे और इसकी सूचना एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। केंद्र के चयन में बड़े परिसर वाले और अत्यधिक कमरे वाले भवन को प्राथमिकता देनी है।

जिन पंचायतों का आंशिक भाग नए नगर पंचायत या नगर परिषद में सम्मिलित हो गया हो या जिन प्रखंडों के कुछ पंचायत नगर निकाय में शामिल हो गए हैं इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग के पत्र 7 जुलाई 2021 के अनुरूप होगी। जो पंचायत पूर्णत: नगर न काय में शामिल हो गए हैं या उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, वहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया नवगठित नगर नियोजन इकाई द्वारा विधिवत कराई जाएगी।

कुछ जिलों से प्रथम और द्वितीय चक्र की प्रक्रिया समाप्ति के 5 माह बाद विभिन्न कारणों से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया रद्द करने की सूचना दी जा रही है, जबकि 3 जुलाई 2021 को ही विभाग से निर्देश दिया गया था कि चयनित अभ्यर्थियों के सभी सर्टिफिकेट अगले कार्यदिवस पर शाम 4 बजे तक विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबपोर्टल पर अपलोड करना है।

प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के रूप में संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को रखा गया है। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी की नियुक्ति करेगी। जो पदाधिकारी पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे होंगे, वह पदेन नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। काउंसिलिंग के लिए निर्धारित केंद्र पर अभ्यर्थी, नियोजन इकाई से संबंधित सभी प्रतिनिधि एवं प्रतिनियुक्त कर्मी के अलावा बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। नियोजन इकाई द्वारा वरीयता के अनुसार 10-10 अभ्यर्थी को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा। इसके लिए काउंसिलिंग स्थल पर माइकिंग की व्यवस्था रहेगी।