पटना

पटना: दंपती की दो से अधिक बेटियों को भी प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति


पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के एक माता-पिता के दो से अधिक बेटों को वजीफा नहीं

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग में आवेदक के माता-पिता के केवल दो पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। हालांकि, यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा।

यह प्रावधान प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल की मार्गदर्शिका में किया गया है। इसके मुताबिक आवेदक के माता-पिता के केवल दो पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है। मायने यह कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में आवेदक के माता-पिता के दो से अधिक पुत्रियों के साथ ही दो से अधिक पुत्रों को भी प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

आपको याद दिला दूं कि पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित है। इसके लिए हाल ही पोर्टल का शुभारंभ हुआ है।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल (पीएमएसपी) की मार्गदर्शिका के मुताबिक यह जरूरी है कि आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा निर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हो। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु भारत सरकार द्वारा आवेदक के माता-पिता या अभिभावक को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए सभी स्त्रोतों से अधिकतम कुल वार्षिक आय दो लाख 50 हजार रुपये तक होना चाहिये। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक के माता-पिता या अभिभावक को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए सभी स्त्रोतों से अधिकतम कुल वार्षिक आय दो लाख 50 हजार रुपये तक है। हालांकि, भविष्य में माता-पिता या अभिभावकों के अधिकतम लाभ के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश लागू माना जायेगा।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत मैट्रिक-प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं द्वारा ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किये जाने का प्रावधान है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल (पीएमएसपी) की मार्गदर्शिका में यह प्रावधान भी है कि एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर संबंधित छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे। उदाहरणस्वरूप आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आईए, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीकॉम एवं एमएससी करने के बाद एमए कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।