पटना

पटना: पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान पान, गुटखा या तंबाकू बैन, पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई


कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देख कर परिवहन विभाग ने उठाया कदम

पटना। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान पान, गुटखा या तंबाकू खाना लोगों के लिए महंगा पड़ जाएगा। परिवहन विभाग ने इस सन्दर्भ में बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने आदेश निकाला है कि बस, ऑटो, ई-रिक्शा में सफर के दौरान लोगों को पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने से परहेज़ करना होगा। अगर लोग ये सब खाते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। सिर्फ जुर्माना ही नहीं उनपर पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया है।

यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देख कर लिया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों,  ड्राइवर और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गॉइडलाइन जारी किया है। एक दिन में 50 प्रतिशत यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है। हर यात्री को बिठाने से पहले सेनेटाइज करवाना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस की तैनाती भी की गई है।

परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने सभी डीएम और एसपी को कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने के लिए कड़ाई से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जो भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करेंगे, उन पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है।

संजय अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के दौरान कई एहतियात बरतने की जरूरत है और वाहनों से लोग बड़ी संख्या में आते-जाते हैं। अगर वाहनो में सख्ती नहीं बरती जाएगी और लोग पान-गुटखा, खैनी खाकर जहां, तहां थूकेंगे और इनमें कोई क़ोरोना पॉज़िटिव होगा तो संक्रमण और बढ़ सकता है। इसीलिए यह कदम उठाया गया है।