(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की तमाम प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गयी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों या अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर की गयी प्रारंभिक शिक्षकों की तमाम प्रतिनियुक्ति अविलम्ब रद्द करें। इससे संबंधित अनुपालन रिपोर्ट भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगी गयी है।
दरअसल, शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को अनौपचारिक सूत्रों से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि प्रतिनियुक्ति नहीं करने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा या अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है।
निर्देश में कहा गया है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 के आलोक में निदेशित है कि कोई भी शिक्षक दसवर्षीय जनगणना, आपदा सहाय्य तथा विधान मंडल, संसद एवं स्थानीय निकाय चुनाव को छोड़ कर अन्य किसी भी गैरशैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किये जायेंगे। इस बाबत सात जून, 2013 एवं 22 सितंबर, 2016 को निर्देश जारी किये गये हैं।
केंद्र का भी यह निर्देश है कि चुनाव संबंधी कार्य यथा प्रशिक्षण, चुनाव सामग्रियों की प्राप्ति, मतदान एवं मतगणना से संबंधित कार्य शिक्षण के लिए निर्धारित कार्यदिवसों में किये जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची का निर्माण, पुनरीक्षण कार्य गैरशैक्षणिक कार्यदिवसों, अवकाश या छुट्टिïयों के दिन ही किये जायें, ताकि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी कार्य का प्रभाव शिक्षक के शैक्षणिक गतिविधियों पर न पड़े।
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये गये निर्देश की प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, विद्यालय अवर निरीक्षकों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालयों के प्रधानों को भी जारी हुई है।