पटना

पटना: शिक्षकों को नौकरी से हटाये जाने पर रोक


पटना (विधि सं)। पटना हाईकोर्ट ने उन शिक्षकों को हटाए जाने पर रोक लगा दिया है, जिन्होंने 30 मार्च 2019 तक डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं किया था। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने यशवंत कुमार समेत 11 याचिकाकर्ताओं के मामले पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। ये शिक्षक 12वीं कक्षा पास करने के बाद 50 प्रतिशत से कम मार्क्स लाए थे।

अधिवक्ता माधव राज ने अदालत को बताया कि प्राथमिक निदेशक ने 22 अक्टूबर, 2019 को एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया था कि जो 30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं किये हैं और 50% से कम मार्क्स लाया है उसे हटाने की कार्रवाई की जाए। इस हिसाब से उनकी न केवल नौकरी जा रही थी, बल्कि लिए गए वेतन को भी वापस करना पड़ रहा था।