पटना

पटना: शिक्षक रहते गेस्ट टीचर बहाल करने वाले नपेंगे


शिक्षा विभाग ने 25 तक मांगी डीईओ-डीपीओ से रिपोर्ट

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। विषय शिक्षक के रहते अतिथि शिक्षक की सेवा लेने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय चिन्हित होंगे। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) से रिपोर्ट मांगी गयी है। माना जा रहा है कि विषय शिक्षक के रहते अतिथि शिक्षक की सेवा उपलब्ध कराने वाले पर काररवाई होगी।

शिक्षा विभाग द्वारा तय दिशा-निर्देश के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरुद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से अतिथि शिक्षक की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर ली जानी है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह द्वारा दिये गये ताजा निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) से कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने संबंधी कार्य की समीक्षा हेतु जिस विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक की सेवा उपलब्ध करायी गयी है, उस संबंधित विद्यालय में निर्दिष्ट विषय के शिक्षक की उपलब्धता से अवगत होना तथा किसी विद्यालय में निर्दिष्ट विषय के लिए शिक्षक के उपलब्ध होने के बावजूद अतिथि शिक्षक की सेवा उपलब्ध कराने की काररवाई करने वाले सक्षम प्राधिकार को चिन्हित किया जाना आवश्यक है।

इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) से 25 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी गयी है। रिपोर्ट में अतिथि शिक्षक की सेवा लेने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम, संबंधित विषय में नियमित-नियोजित शिक्षक की उपलब्धता, यदि अतिथि शिक्षक की सेवा ली जा रही है, तो उनका नाम, अतिथि शिक्षक की सेवा प्रारंभ होने की तिथि तथा संबंधित अतिथि शिक्षक की सेवा लेने का अनुमोदन देने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन का उल्लेख किया जाना है।

अतिथि शिक्षकों के भुगतान का मांगा गया हिसाब

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को 25 जनवरी तक का समय दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह द्वारा दिये गये निर्देश में कहा गया है कि प्रावधान के मुताबिक अतिथि शिक्षकों को प्रति कार्य दिवस एक हजार रुपये की दर से प्रतिमाह अधिकतम 25 हजार रुपये निर्धारित पारिश्रमिक भुगतान के लिए मांग के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में राशि शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

राशि के उपयोग की समीक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को किये गये निर्धारित पारिश्रमिक भुगतान का विवरण मांगा गया है। इसमें अतिथि शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, कुल कार्य दिवस, भुगतान की गयी पारिश्रमिक की कुल राशि, औसत मासिक कार्य दिवस एवं औसत मासिक पारिश्रमिक भुगतान का उल्लेख किया जाना है।