पटना

पटना हाईकोर्ट ने कोरोना से मृत मरीजों का उम्र सह जिलावार ब्यौरा किया तलब


पटना (विधि सं)। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कोरोना मरीजों की मृत्यु व उम्र का जिलेवार ब्यौरा एक सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने उक्त मामलों पर सुनवाई की।

मंगलवार को कोर्ट को मुख्य सचिव की ओर से बताया गया कि अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि सभी श्रोतों से कोविड-19 मरीजों के मृत्यु और उनके उम्र का ब्यौरा इकट्ठा किया जाए। राज्य के एआईआईएमएस, आई जीआईएमएस अस्पताल के निर्देशक, सभी मेडिकल कालेजों के सुपरिटेंडेंट व सिविल सर्जन इस मामले में सभी कागजातों की जांच कर 10 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बक्सर के मुक्ति धाम में शवों के दाह संस्कार के आंकड़े पर पटना के डिविजनल कमिश्नर ने हलफनामा दायर कियाहै। उन्होंने बताया है कि स्थल हिन्दू समाज के लोगों के शवों के दाह संस्कार के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से न सिर्फ बक्सर, बल्कि भोजपुर, रोहतास, कैमूर समेत पास के अन्य क्षेत्रों से भी लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। 1 मई से 14 मई, 2021 तक यहां 789 शवों का दाह संस्कार किया गया, जिसमें बक्सर के 324 लोगों का दाह संस्कार हुआ, जबकि अन्य जिलों से 465 लोगों का दाह संस्कार हुआ।

ईएसआईसी अस्पताल, बिहटा को उपलब्ध कराए गई सुविधाओं के संबंध में कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। कोर्ट को बताया गया कि अस्पताल में 76 बेड का अस्पताल है, जिसमें 7 आईसीयूबेड है। इसे आर्मी के डॉक्टर संभाल रहे हैं, जबकि 50 कोविड बेड को ईएसआईसी अस्पताल के डॉक्टर देख रहे हैं। कोर्ट को बताया कि की अस्पताल में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ और प्रशिक्षित वार्ड बॉय उपलब्ध है। दवाओं, ऑक्सीजन, आवश्यक मेडिकल उपकरणों को भी उपलब्ध कराया गया है। उक्त मामले पर अगली सुनवाई आगामी 1 जून को की जाएगी।