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पाकिस्तान की जेल में बंद कैप्टन संजीत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस


सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पाकिस्तान की जेल में बंद कैप्टन संजीत भट्टाचार्य (Captain Sanjit Bhattacharya) के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कैप्टन की मां ने उनकी रिहाई के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने कि मांग की है. याचिका के मुताबिक भट्टाचार्य पिछले 23 से ज्यादा सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. वह भारतीय सेना की 7/8 गोरखा रेजिमेंट में तैनात थे.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि उनका बेटा भारतीय सेना का एक अधिकारी है, जो पिछले 23 साल और 9 महीने से पाकिस्तान की किसी अज्ञात जेल में बंद है, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी रिहाई के लिए अब तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया. याचिकाकर्ता ने अदालत से विदेश मंत्रालय के राजनयिक चैनल और सरकार के प्रतिनिधित्व के जरिए सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है.

27 अप्रैल 1997 को कच्छ के रण से लापता हो गए थे संजीत भट्टाचार्य

कैप्टन संजीत भट्टाचार्य 27 अप्रैल 1997 को कच्छ के रण से लापता हो गए थे. उनकी 81 वर्षीय मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सरकार इस बात को साफ नहीं कर रही है कि भट्टाचार्य की मौत हो गई है या वह पाकिस्तान की जेल में बंद है. उनका कहना है अगर वह पाकिस्तान की जेल में बंद है तो सरकार को उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए.

इसी के साथ याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कैप्टन संजीत के साथ लांस नायक राम भड़ाना थापा भी गायब हो गए थे और उनका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से ऐसे लापता सैनिकों की लिस्ट भी सौंपने को कहा है. कैप्टन भट्टाचार्य के लापता होने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से औपचारिक रूप से संपर्क किया था, लेकिन निश्चित रूप से, पाक पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी की बात से से इनकार कर दिया और तब से सरकार कोई अन्य कार्रवाई करने में भी विफल रही.