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बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच करेगी NIA, सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश


कोलकाता, । पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच अब एनआईए करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हावड़ा और दलखोला जिलों और अन्य हिस्सों में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा की जांच एनआईए को स्थानांतरित कर दी है।

कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश

बंगाल के हावड़ा, हुगली व डालखोला में रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) जांच का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को इस हिंसा की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआइए को सौंपने का निर्देश दिया है।

सुवेंदु अधिकारी ने की थी मांग

भाजपा विधायक व नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआइए जांच की  मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि राज्य में कई जगहों पर रामनवमी पर निकली शोभायात्राओं पर हमला हुआ था। आगजनी, तोड़फोड़ व मारपीट की घटनाएं भी हुई थी।

दो सप्ताह के भीतर दस्तावेज सौंपने के निर्देश

जनहित याचिका में, अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग करते हुए यह आरोप लगाया था कि कई इलाकों में बम विस्फोट भी हुए थे। अदालत ने राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। केंद्र को इसके बाद एनआईए को दस्तावेज भेजने का निर्देश दिया गया।

ममता बनर्जी के लिए झटका

हाई कोर्ट द्वारा एनआईए से हिंसा की जांच करवाने का निर्देश ममता बनर्जी के लिए झटका माना जा रहा है। ममता पहले कई दफा केंद्र पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा चुकी है। स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाला समेत कई कथित घोटालों की जांच केंद्रीय एजेंसियां पहले ही कर रही हैं। इस बीच हिंसा की जांच एनआईए को सौंपा जाना ममता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।