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बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में अदालत का फैसला, दो को उम्र कैद, किम्सी जैन बरी


  1. भिलाई: शहर के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड का आज जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फैसला सुनाते हुए आरोपी किम्सी जैन को बरी कर दिया है। अदालत ने आरोपी विकास जैन व उसके चाचा अजीत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के आई पी मिश्रा के इकलौते पुत्र अभिषेक मिश्रा का अपहरण के बाद हत्या कर स्मृतिनगर आरोपी अजीत सिंह के मकान मे लाश दफना दिया गया था। लाश दफनाकर उसके ऊपर गोभी उगा दी गई थी।

वर्ष 2015 में किम्सी जैन को हुई थी जेल।

बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड मामले में आज जिला न्यायालय दुर्ग में ऑनलाइन सुनवाई चल रही है। ऑनलाइन सुनवाई में किम्सी जैन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वहीं किम्सी जैन के पति विकास जैन और उनके चाचा अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।