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- जब्त भूमि और परिसर के अलावे वाहनों को मुक्त कराने के लिए देना होगा जुर्माना
- पूर्व से जब्त हुई गाड़ियां अगर अंतिम रूप से नीलाम नहीं हुई तो जुर्माना जमा कर छुड़ाया जा सकेगा
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बिहारशरीफ। मद्य निषेध एवं उत्पाद कानून में संशोधन के बाद उसे लागू कर दिया गया है। यह जानकारी अधिकारियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने दी। वे बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। अब शराब का सेवन करते गिरफ्रतार लोग जुर्माना देकर छूट सकते है जबकि जब्त वाहन, भवन परिसर के मालिकों को भी पेनाल्टी लेकर उनके वाहन और भवन को मुक्त किया जा सकता है। इस कानून के सख्ती से पालन के लिए जिले के 13 पदाधिकारियों को विशेष कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
जिन 13 पदाधिकारियों को विशेष कार्यपालक पदाधिकारी का शक्ति दिया गया है उन्हें न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्ति भी प्रदान की गयी है। जब्त किये गये वाहन के मालिक को 15 दिन में जुर्माना की राशि जमा करने के लिए लिखित नोटिस दिया जायेगा। राशि जमा करने के बाद वाहन मुक्त किया जायेगा। वैसे वाहन जो पूर्व से जब्त है और अंतिम रूप से नीलामी नहीं हुई है उन वाहन मालिकों को भी पेनाल्टी की राशि जमा कर वाहन को मुक्त कराने का अवसर मिलेगा। पेनाल्टी की राशि कम से कम वाहन के अद्यतन बीमा मूल्य का 50 प्रतिशत होगा।
जबकि जब्त परिसर, भवन को भी पेनाल्टी की राशि वसूली के बाद मुक्त किया जा सकेगा, लेकिन पेनाल्टी की न्यूनतम राशि एक लाख रुपया होगी। पेनाल्टी जमा नहीं करने पर वाहन, भवन एवं परिसर की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा, अपर समाहर्ता नौशाद अहमद तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी मौजूद थे।