पटना

बिहार अनलॉक 6: सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग माल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे


कोविड अुनकूल व्यवहार एवं अद्यतन एसओपी का पालन अनिवार्य

(आज समाचार सेवा)

पटना। सरकार ने कोविड-१९ के प्रसार में कमी आने क बाद अनलाक ६ की घोषणा की है। लगभग तीन माह बाद राज्य के मंदिर मस्जिद खुलेंगे और वहां पूजा व नमाज अता किये जा सकेगे। स्कूल, कॉलेज, बाजार अब सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे, लेकिन लोगों को मास्क का प्रयोग करना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक में यह फैसला किया गया है।

मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण एवं अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद ने बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रुप से खुलेंगे। दुकानों एवं प्रतिष्ठान में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य  होगा। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदारों द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनोटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रुप से करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कोविड का टीका लेने वालों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।

सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय पहली से बारहवीं तक के लिए सामान्य रूप से खोले जायेंगे। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थायें भी सामान्य रुप से खुलेंगी। ऑन लाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प की भी व्यवस्था रखा जायेगा। कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति, जनजाति आवासीय विद्यालय, कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भांति अनुमान्य होगा।

राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोर्डों एवं अन्य समतुल्य संस्थानों द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाऐं कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग के शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रुप से खुलेंगे। कोचिंग संस्थानों के केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों के ही कार्य करने की अनुमति होगी।

धार्मिक स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन एसओपी के अनिवार्य अनुलान के साथ किया जा सकेगा। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों के अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार रहेगा। विवाह समारोहों का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। किंतु इसमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी।

सभी पार्क, उद्यान सामान्य रुप से खुल सकेंगे। संबंधित पार्क का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिसटेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग करना होगा। धार्मिक स्थल सामान्य रुप से खुलेंगे। सभी प्रकार के राजनैतिक, सामाजिक, मनोरंजन, खेलकृद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आसयोजन जिला प्रशासन की बगैर पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन एसओपी के अनुरूप होगा। राजगीर अवस्थित कुंड भी आम जनता के खोले जा सकेंगे। कुंड में स्नान हेतु आने वालों का रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच करायी जायेगी। इस जांच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे जिनके पास ७२ घंटे पूर्व आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो।

सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की ५० प्रतिशत के उपयोग के साथ सामान्य रुप से खुल जायेंगे। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का प्रयोग किये होंगे। सभी शापिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रुप से खुलेंगे। क्लब, जीम एवं स्वीमिंग पुल भी कुल क्षमता के ५० प्रतिशत  के उपयोग के साथ खुलेंगे। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें का संचालन आगंतुकों के बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम ५० प्रतिशत उपयोग के लिए अनुमान्य रहेगा।