पटना

बिहार में 11 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, 24 अगस्त को जारी होगी अधिसूचना, पहले चरण की वोटिंग 24 सितम्बर को


(आज समाचार सेवा)

पटना। राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत चुनाव को लेकर की गयी अनुशंसा को सरकार ने मान लिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अनुशंसा पर मुहर लग गयी है। ११ चरण में वोट डाले जायेंगे। बड़े जिलों में एक चरण और बढ़ाया गया है। चुनाव हर जिले में १० चरण में कराया जायेगा। हर चरण के मतदान के दो दिन बाद वोटों की गिनती करायी जायेगी। राज्यपाल की सहमति के बाद राजभवन से २४ अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी।

अपर मुख्य सचिव कैबिनेट संजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव प्रथम चरण के लिए २४ दिसंबर को वोट डाले जायेंगे तथा अंतिम चरण १२ दिसंबर को वोट डाले जायेंगे। चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहित प्रभावी हो जायेगी। यानी विकास के नये कार्य नहीं शुरू हो पायेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव में मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, सरपंच के लिए इवीएम से वोट डाले जायेंगे जबकि पंच और वार्ड सदस्य के लिए बैलेट पेपर का उपयोग होगा। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग और सरकार की ओर से तैयारी पूरी कर ली कयी है। सभी जिलों को नये गाइड लाइंस को लेकर अवगत करा दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव श्री कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए २४ सिंतबर को वोट डाले जायेंगे। दूसरे चरण के लिए २९ सिंतबर, तीसरे चरण के लिए आठ अक्तूबर, चौथे चरण के लिए २० अक्तूबर, पांचवें चरण के लिए २४ अक्तूबर, तथा छठे चरण के लिए तीन नवंबर, सातवें चरण के लिए १५ नवंबर, आठवें चरण के लिए २४ नवंबर, नौवें चरण के लिए २९ नवंबर, दसवें चरण के लिए आठ दिसंबर तथा ग्यारहवें चरण के लिए १२ दिसंबर को वोट डाले जायेंगे।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के नगर निकायों में जलापूति के लिए वाटर यूजर चार्ज नीति २०२१ को मंजूरी दी गयी है। बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त नियमावली २०२१ एवं बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त नियमावली २०२१ को मंजूरी दी गयी है।

अनुमंडलीय चिकित्सा पदाधिकारी डिहरी डा. साकार कुमार को सेवा से बरखास्त कर दिया गया है। सरकार ने प्रखंड स्तर तक डेयरी उत्पाद की विक्री करने के लिए आउटलेट खोलने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से वित्तीय वर्ष २०२४-२५ के लिए है तथा नये समितियों का गठन किया जायेगा। इस पर ५६ करोड़ खर्च होना है। विपणन तंत्र को शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार किया जायेगा। इस पर ३० करोड़ खर्च होना है।