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महाराष्ट्र भाजपा के 12 विधायक के निलंबन का मामला: सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा को अपने सचिव के माध्यम से 12 भाजपा विधायकों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जुलाई में विधानसभा से एक साल के लिए उनके निलंबन को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि नोटिस या इन अदालती कार्यवाही का लंबित रहना निलंबित विधायकों के सदन से उनके निलंबन के कार्यकाल को कम करने पर विचार करने का आग्रह करने के कदम के आड़े नहीं आएगा।

निलंबित 12 सदस्यों में संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया हैं। विधायकों ने अपने निलंबन को विपक्षी दल की संख्या कम करने के लिए राजनीति से प्रेरित बताया है।

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी और अभिकल्प प्रताप सिंह की सहायता से याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।