नई दिल्ली, । संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी (Union Public Service Commission, UPSC) की परीक्षा में शामिल होने के अतिरिक्त मौके दिए जाने के संबंध में सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने सर्वोच्च अदालत से कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में शामिल होने के अतिरिक्त मौके दिए जाने के संबंध में फैसला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी लेगा।
जस्टिस एएम खानविलकर (Justices AM Khanwilkar) और एएस ओका (AS Oka) की पीठ तीन उम्मीदवारों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन उम्मीदवारों ने यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी लेकिन कोविड-19 से पाजिटिव पाए जाने के बाद मुख्य परीक्षा के पेपरों में उपस्थित नहीं हो सके थे। ये उम्मीदवार अब सरकार से यूपीएससी की परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए एक अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग कर रहे हैं।