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राजनीतिक साजिश से नहीं डरती कांग्रेस राहुल गांधी को HC से जमानत न मिलने पर खरगे ने BJP पर साधा निशाना


नई दिल्ली, । मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकना पड़ेगा।

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज करने के फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की।

खरगे ने भाजपा पर साधा निशाना

शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता भाजपा की ‘राजनीतिक साजिश’ से नहीं डरता है। उन्होंने आगे कहा कि हम (कांग्रेस) दोनों लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस का मानना है कि भाजपा ने राजनीतक साजिश रचकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करा दी है।

खरगे ने आगे कहा, भाजपा ने राहुल गांधी को संसद से निलंबित करने के लिए “राजनीतिक साजिश के तहत झूठ का इस्तेमाल किया।”

भाजपा की राजनीतिक साजिश से नहीं डरती कांग्रेस: खरगे

कांग्रेस प्रमुख ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, “बीजेपी राज में सबसे पहले भ्रष्ट लोग भाग जाते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी की पार्टी ‘स्वच्छ भारत अभियनान’ के जरिए भ्रष्टाचार के आरोपियों को वॉशिंग मशीन में धोकर सत्ता हथियाने का खेल खेलती है।”

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, देश अब भ्रष्टाचार पर मोदी जी के दोहरे मापदंडों से अच्छी तरह वाकिफ है। कांग्रेस का कोई भी नेता या कार्यकर्ता इस राजनीतिक साजिश से नहीं डरता। हम राजनीतिक और कानूनी दोनों लड़ाई लड़ेंगे। सत्यमेव जयते।”

जानें गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा क्या

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि राहुल गांधी पहले से ही भारत भर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गांधी को उनकी टिप्पणियों के लिए दो साल की जेल की सजा देने का निचली अदालत का आदेश उचित था। अदालत ने कहा कि सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है।”

साल 2019 में राहुल ने किया था टिप्पणी

बताते चलें कि सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को भाजपा गुजरात विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 मामले में गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पीटीआई एसकेसी