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लॉकडाउन 15 मई तक, रायपुर-दुर्ग अनलॉक की ओर, बाकी जिलों में ये होंगी छूट


  • रायपुर। लॉकडाउन के मौजूदा चरण के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर आए नतीजों के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। रायपुर और दुर्ग को ज्यादा छूट देते हुए बाकी जिलों में समान रूप से 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों समेत तमाम सरकारी एजेंसियों को राजधानी से आदेश और गाइडलाइन जारी करने की गई है।

जानकारी यह भी मिली है कि आंध्रप्रदेश में खतरनाक किस्म के कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती बस्तर इलाके में प्रशासन खास कड़ाई बरतेगी। रायपुर और दुर्ग जिले को छोड़कर छत्तीसगढ़ के बाकी सभी जिलों में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खुलेंगे। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही होगी। किराना दुकानें खुलेंगह हैं, लेकिन मॉल और सुपरमार्केट नहीं खुलेंगे। दैनिक जरूरत के सामानों वाले दुकान होम डिलीवरी करते हुए खुलेंगे। बैंकों और डाकघरों को 50% कर्मचारियों के साथ केवल व्यापारिक और आपात लेनदेन के लिए बैंक खुलेंगे। डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)। इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर,सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत की दुकानें खुलेंगी। एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी हो सकती है। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां खूल जाएंगी। पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें, आटा चक्की भी खूल जाएंगे। रजिस्ट्री कार्यालय पिछले साल की तरह न्यूनतम कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। फल और सब्जी के ठेले और फेरे को अनुमति होगी। शाम 5.00 बजे तक सामान्य कारोबार अनुमति दी जाएगी। शाम 5.00 बजे सिर्फ पेट्रोल पंप और दवा की दुकानें खुलेंगी। माल, माल और गोदामों / गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा। केवल अस्पताल, किराने की दुकान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं रविवार को जारी रहेंगे। रायपुर और दुर्ग जिले के लिए तय किया गया है कि उक्त छूटों के साथ साथ स्टेशनरी की दुकानें, वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें, होटल और रेस्तरां (होम डिलीवरी),निजी साइट पर निर्माण कार्य / गतिविधियाँ, पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयाँ, कपड़े धोने की सेवाएं आदि शुरू हो जाएंगे। शादी और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति की शर्तें लागू होंगीं।

सभी 28 जिलों में निम्नलिखित नहीं खोले जाएंगे :-

1. बाजार

2. होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए)

3. मैरिज हॉल

4. मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट

5. सभी धार्मिक स्थल

6. कोचिंग क्लासेस

7. स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए)

8. पान और सिगरेट के ठेले

9. शराब की दुकानें

10. टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे)

11. मोबाइल शॉप, भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. नाई की दुकानें

13. पार्क

14. मंडी – सभी प्रकार (निर्दिष्ट रात के समय लोडिंग / उतराई के लिए अपवाद)

15. जिम।

16. विधानसभा सत्र/ सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम