वाराणसी

वाराणसी दो लोगो की हत्या मामले की जांच सी बी आई को सुपुर्द


तीन थानों की पुलिस पर है पकड कर हत्या करने का आरोप

19फरवरी को मांगी जांच की प्रगति रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी चौक,जैतपुर व पांडेयपुर पुलिस पर दो लोगो शुभम केशरी व रवि पांडेय को पकड कर हत्या करने के आरोप की जांच सी बी आई को सौप दी है।कोर्ट ने एस एस पी वाराणसी द्वारा कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश पर नाराजगी जताई है।
कोर्ट ने एस आई टी को मिर्जापुर मे दो लोगो हत्या केस की जांच तुरंत सी बी आई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है और सी बी आई से हत्या के पीछे का सच सामने लाने के लिए तेजी से जांच कर 19फरवरी को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने शिवम केशरी व अन्य की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।
याचिका पर सी बी आई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय,यादव ने भी पक्ष रखा।
याची ने वाराणसी चौक ,जैतपुर व पांडेयपुर थाना पुलिस पर चौक निवासी गौरव निगम व सुनील निगम की मिलीभगत से याची शुभम केशरी व दोस्त रवि पांडेय को पकड कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है।
याची अधिवक्ता रणविजय सिंह का कहना है कि 22दिसम्बर 20को तीन थानों की पुलिस ने मोटरसाइकिल से आ रहे शुभम केशरी व रवि पांडेय को पकडा।
याची ने एस एस पी, डी एम को 26दिसंबर को पत्र लिखकर पुलिस पर उसके भाई व दोस्त को फंसाने की आशंका जाहिर करते हुए रिहाई की माग की।चौक पुलिस की संदिग्ध भूमिका की शिकायत डी जी पी से भी की।पुलिस पर अपहरण करने का आरोप लगाया।क्यो कि पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की बात से ही इन्कार कर दिया। लापता होने की भी शिकायत की।किन्तु एफ आई आर दर्ज नही की गयी।और कोई कार्यवाही नही की तो पुलिस की अवैध निरूद्धि से मुक्ति की मांग मे हाईकोर्ट की शरण ली।
हाईकोर्ट ने एस एस पी से लापता याची शुभम् केशरी को पेश करने का निर्देश दिया और हलफनामा मांगा ।
कोर्ट ने एस एस पी श्रवण कुमार सिंह के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने हलफनामा दाखिल कर न केवल कोर्ट को गुमराह किया अपितु विवेचना को गलत दिशा दी है ।
कहा कि लापता याची अपराधी हैं और पैरोल पर है ।जेल जाने से बचने के लिए लापता है।
इसी बीच मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में दो लाशे मिली।जिनकी हत्या की एफ आई आर 18जनवरी 21को मिर्जापुर मे दर्ज की गयी ।जिसे वाराणसी कोतवाली स्थानांतरित किया गया है। जांच एस आई को सौपी गयी।
कोर्ट ने कहा कि 31दिसम्बर 20को अर्जी दी गई और 18जनवरी 21को दो लाशो की शिनाख्त के बाद एफ आई आर दर्ज करायी जा सकी है।