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शीना बोरा हत्याकांडः मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाब


नई दिल्ली, । शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआइ (CBI) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सीबीआइ से जवाब मांगा है। बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत की न्यायिक हिरासत में चल रही इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी को बाम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी थी।

बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से मुंबई की बायकुला महिला कारागार में बंद है। इससे पहले विशेष सीबीआइ अदालत ने इंद्राणी को जमानत देने से कई बार मना कर दिया था। सीबीआइ 2012 से इस मामले की जांच कर रही है।

बेटी की हत्या का है आरोप

बता दें कि अपनी बेटी शीना की हत्या के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी पर 24 अप्रैल 2012 से ट्रायल चल रहा है। इंद्राणी पर आरोप है कि उन्होंने शीना की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को रायगढ़ जिले के एक जंगल में दफना दिया था। जांच एजेंसियों का दावा था कि उन्हें शीना बोरा के अवशेष भी मिले हैं।

इंद्राणी ने बेटी के जिंदा होने का किया दावा

इंद्राणी मुखर्जी ने पिछले महीने ही इस केस में एक नया दावा कर सबको चौंका दिया था। उनकी वकील ने सीबीआई के निदेशक को एक पत्र लिखकर शीना के जिंदा होने की बात कही है और एजेंसी से कश्मीर में शीना की तलाश करने की अपील भी की है। मुखर्जी ने दावा किया था कि एक सरकारी अधिकारी ने उसे बताया है कि उसने बोरा को श्रीनगर में टीकाकरण कराने के दौरान देखा था।