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सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, घोटाले के मामलों में अलग-अलग केस जनहित में नहीं


नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम व्यवस्था देते हुए कहा है कि घोटाले के मामलों में दर्ज विभिन्न एफआइआर पर अलग-अलग कार्यवाही जनता के हित में नहीं है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए करोड़ों रूपये के ‘बाइक बोट’ और ‘ग्रांड वेनिस माल’ घोटाले में दर्ज विभिन्न एफआइआर को एक-एक मुख्य एफआइआर में बदल दिया है। इसके परिणाम स्वरूप इन मामलों की सुनवाई भी अब ग्रेटर नोएडा की एक ही अदालत में होगी।

 

जानकारी के मुताबिक 15,000 करोड़ रूपये के बाइक बोट घोटाले में विभिन्न लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 118 एफआइआर दर्ज कराई गई थी। जबकि, ग्रांड वेनिस मामल घोटाले में विभिन्न लोगों के खिलाफ 46 एफआइआर दर्ज कराई गई थी।