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सुप्रीम कोर्ट ने पीएसी में कांस्टेबलों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को किया रद


  • नई दिल्‍ली, । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (Provincial Armed Constabulary, PAC) में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हुए कहा है कि एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया बिना समय सीमा के अर्थहीन होगी। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित अगस्त 2019 के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं को अनुमति। उच्‍च न्‍यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के एक आदेश को बरकरार रखा था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता (जो भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों में से एक था) को वर्ष 2015 में विज्ञापित भर्ती के अनुसार कांस्टेबल के पद के लिए दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक फिटनेस परीक्षण के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया बिना समय सीमा के अर्थहीन होगी। चूंकि अगली भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावी हो जाएगी ऐसे में अगली प्रक्रिया के लिए रिक्तियों की संख्या के निर्धारण में उतार-चढ़ाव रहेगा…