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सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों को हाईकोर्ट में तदर्थ रूप से जज नियुक्त करने को मंजूरी दी


  • नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाईकोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों पर रिटायर्ड जजों को तदर्थ रूप से जज नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि तदर्थ जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मामलों की लंबित संख्या के आधार पर तय करेंगे। कोर्ट इस मामले पर चार महीने के बाद सुनवाई करेगी।

कोर्ट ने कहा कि अगर खास तरह के मामले काफी ज्यादा लंबित होते हैं तो उनके जल्द निपटारे के लिए तदर्थ जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तदर्थ जजों की हाईकोर्ट के प्रशासनिक मामलों में कोई भूमिका नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि तदर्थ जजों की नियुक्ति जजों की नियमित नियुक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी।