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सुप्रीम कोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग को दिया 4 महीने का समय


  1. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग (TNSEC) को राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 4 महीने का समय दिया है. राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया को लेकर तैयारी करने के लिए अप्रैल 2022 तक का समय मांगा था. चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमणा, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के लिए आयोग द्वारा समय बढ़ाने की मांग पर निर्देश जारी किया.

सीनियर वकील पी विल्सन चुनाव आयोग द्वारा समय मांगे जाने पर सहमत हुए. इस पर सीजेआई रमणा ने उनसे कहा, “विल्सन जी, आपने चुनाव के लिए याचिका दाखिल की थी… अब आप स्थगित कराना चाहते हैं.” जवाब में पी विल्सन ने कहा कि स्थानीय निकायों के लिए सभी लोग चुनाव चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मई में बनी नई सरकार इसे जल्द से जल्द कराने की कोशिश में लगी हुई है.

पी विल्सन ने कहा कि राज्य में 600 से ज्यादा स्थानीय शहरी निकाय हैं. उन्होंने कहा कि उनकी याचिका परिसीमन में देरी और 9 नए जिलों के स्थानीय निकायों में चुनाव कराने को लेकर थी. उन्होंने कहा कि उनकी याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया.

पिछली सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा था कि 9 नए जिलों में स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया 12 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी. आयोग ने यह भी कहा था कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राज्य के शहरी निकायों में चुनाव कराने की तैयारियों के लिए कुछ महीनों की जरूरत है.