पटना

सृजन घोटाला : शुभालक्ष्मी की जमानत अर्जी खारिज


पटना (आअसे)। अरबों रुपये के सृजन घोटाला के एक मामले आरसी ६(ए)/२०१८ में जेल में बंद सृजन महिला विकास समिति की तत्कालीन अध्यक्षा शुभालक्ष्मी के नियमित जमानत आवेदन को सीबीआई के विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी अनन्त कुमार की अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया। सृजन घोटाले के लगभग आधा दर्जन मामलों में सीबीआई ने शुभालक्ष्मी को अभियुक्त बनाया है।

उक्त मामला भागलपुर कोतवाली से संबंधित है जिसमें अभियुक्तों ने आपसी षडयंत्र करके सृजन संस्था को लाभ पहुंचाने की नियति से बैंककर्मियों के सहयोग से एक अरब ६९ करोड़ रुपये से अधिक की राशि का गबन कर सरकारी धन का बंदरबाट किया। सीबीआई ने उक्त मामले में शुभालक्ष्मी समेत कुल १० अभियुक्तों के खिलाफ ३१ दिसम्बर २०२० में अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र दाखिल किया है। वर्तमान में इस मामले में कुल ८ अभियुक्त जेल में बंद हैं तथा मामले के दो अभियुक्त अभी भी सीबीआई की गिरफ्त के बाहर है।