हिंदुओं, जैन, बौद्ध और सिखों के अधिकारों का हनन
याचिकाकर्ता का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 3 अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 का उल्लंघन कर रही है और असंवैधानिक है। पीआइएल में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 (2) राज्य को भाग- III के तहत दिए गए अधिकारों को छीनने के लिए कानून बनाने से रोकने में काबिल तो है लेकिन अधिनियम हिंदुओं, जैन, बौद्ध और सिखों के उनके ‘पूजा स्थलों और तीर्थों’ को बचाने का अधिकार को छीनता है।
अनुच्छेद 29 पर उठाए गए सवाल
जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 29 के तहत गारंटीकृत हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों, सिखों की लिपि और संस्कृति को बहाल करने और संरक्षित करने के अधिकार को अधिनियम द्वारा खुले तौर पर ठेस पहुंचाई गई है।