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दूसरा पुलवामा भी जल्‍द होगा’, दारुल उलूम के छात्र ने सोशल मीड‍िया पर क‍िया पोस्‍ट; ग‍िरफ्तार


सहारनपुर। दारुल उलूम देवबंद में दीनी तालीम हासिल कर रहे झारखंड के एक छात्र ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट डालकर पूरे जनपद में हंगामा मचा दिया। छात्र ने लिखा कि बहुत जल्द इंशा अल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा। इस पोस्ट ने लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया। लोगों ने इस पोस्ट पर खूब कमेंट किए। जिसके बाद सहारनपुर पुलिस और एटीएस देवबंद की टीम ने छात्र को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। देवबंद कोतवाली में छात्र के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्र को कोर्ट में पेश किया गया।

दरअसल, झारखंड के जनपद सरायकेला के थानाक्षेत्र कपाली के गांव जमशेदपुर निवासी अब्दुल मजहर ताल्हा पुत्र मोहम्मद अब्दुल पिछले तीन सालों से देवबंद के दारुल उलूम में दीनी तालीम हासिल कर रहा है। पुलिस के अनुसार ताल्हा ने मंगलवार देर रात करीब 11 बजे एक्स पर एक पोस्ट डाली, जिसे लेकर सहारनपुर की पुलिस में हड़कंप मच गया और एटीएस व पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर मंगलवार रात 12.30 बजे मुकदमा दर्ज कर लिया।

छात्र ने पूछताछ में क्‍या बताया?

देवबंद कोतवाली प्रभारी सूबेसिंह ने बताया कि ताल्हा को मंगलवार रात कानखाह चौकी क्षेत्र से पुल के नीचे से हिरासत में लिया गया। बुधवार को उसकी गिरफ्तारी कर अदालत में पेश किया गया। ताल्हा ने पूछताछ में बताया कि एक्स पर कुछ लोग पोस्ट कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद भी हाथ से गई, ज्ञानव्यापी भी जाएगी और मथुरा भी जाएगी। इसी आवेश में उसने पुलवामा हमला दोबारा कहने की बात लिख दी। अभी तक की छानबीन में छात्र का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं निकला है।

इस तरह हुआ था पुलवामा हमला

14 फरवरी 2019 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 78 गाड़ियां 2547 जवानों को लेकर जम्मू-श्रीनगर हाइवे से गुजर रही थीं। दोपहर के तीन बजे एक एसयूवी गाड़ी काफिले से टकराई। टकराने के बाद विस्फोट हुआ और 40 जवान बलिदान हो गए थे। इसी हमले को लेकर अब छात्र ने धमकी दी हैं कि जल्द ही दूसरा हमला होगा।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

एसएसपी विपिन ताडा ने बताया पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित से पूछताछ के लिए एक टीम बनाई गई है। उन्होंने बताया कि धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 153बी (जानबूझकर किसी की भावनाओं को भड़काना), 505(2) (सैनिकों के खिलाफ विद्रोह करना) में मुकदमा दर्ज किया गया है।