नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को ट्वीट करने के मामले में अपनी गलती सोमवार को स्वीकार कर ली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया है।
इससे पहले वह मामले में स्थगन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने उन पर मानहानि का मुकदमा चलाने का फैसला बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं और बिना पुष्ट किए हुए जानकारी उन्होंने करोड़ों लोगों तक पहुंचाया।
Supreme Court adjourns the hearing of a plea filed by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal against Delhi High Court order refusing to quash the defamation case against him for tweeting a video of YouTuber Dhruv Rathee in 2018 making certain allegations related to BJP IT Cell.… pic.twitter.com/1nGNMxl9wO— ANI (@ANI) February 26, 2024
2018 में दर्ज हुआ था मामला
बता दें, भाजपा आईटी सेल ने उनके खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज कराए थे। दरअसल, केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो वाले एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। इसके बाद उनके खिलाफ 2018 में मानहानि का केस दर्ज हुआ था।