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कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग पर सुनवाई टली, याचिका में दावा- मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिद


दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर (Qutub Minar) में कथित तौर पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने को लेकर दायर याचिका पर साकेत कोर्ट में सुनवाई टल गई. सुनवाई करने वाले जज के छुट्टी पर होने के कारण अब मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी. याचिका में दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था. साथ ही ये भी कहा गया है कि इसे लेकर सबूत भी मौजूद हैं.

याचिका में कुतुब मीनार को ध्रुव स्तंभ बताते हुए मांग की गई है कि हिंदू रीति-रिवाज से पूजा करने की इजाजत दी जाए. यह याचिका पहले जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, भगवान विष्णु की ओर से हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री और जीतेंद्र सिंह बिसेन ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि मुगल बादशाह कुतुबद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद बना दी थी.

याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वो एक ट्रस्ट का गठन करे, जो वहां देवी-देवताओं की पुनर्स्थापना करके उनकी पूजा का प्रबंधन और प्रशासन का काम देखे. इस याचिका में अयोध्या मामले के फैसले का भी हवाला दिया गया है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस मस्जिद में मुसलमानों ने कभी भी नमाज नहीं पढ़ी. मस्जिद में आज भी मूर्तियों और धार्मिक प्रतीक देखे जा सकते हैं.