(आज समाचार सेवा)
पटना। प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल एवं पुलिस महानिरीक्षक पटना ने अपराध की घटनाओं पर निगरानी एनिरीक्षण एवं नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु प्रमंडल के सभी डीएम, एसएसपी, ट्रैफिक एसपी, नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यालय सभागार में बैठक की।
आयुक्त ने कहा कि सीसीटीवी के माध्यम से अपराध की घटनाओं का त्वरित रूप में प्रामाणिक, पारदर्शी एवं प्रभावी अनुसंधान संभव हो पाता है तथा मामलों का तेज गति में सही समय पर उदभेदन हो जाता है। अपार्टमेंट, कमर्शियल कंपलेक्स, बैंक, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप एवं अस्पतालों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। प्रमंडल स्तर पर अब तक 16808 सीसीटीवी का अधिष्ठापन किया जा चुका है। इसमें से 15122 अपार्टमेंट, 1345 मॉल , 341 थाना में सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं।
आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं नगर आयुक्त को को सीसीटीवी के क्रियाशील रहने एवं सही लोकेशन के संबंध में थानावार जांच कराने का निर्देश दिया। साथ ही प्रत्येक माह सीसीटीवी कैमरे के अधिष्ठापन, क्रियाशीलता, अकार्यरत रहने तथा सीसीटीवी स्थापित नहीं करने वाले स्थानों को चिन्हित कर समीक्षा करने एवं मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने का निर्देश दिया।
आयुक्त ने सभी डीएम, एसपी को थाना व ओपी पर संस्थापित सीसीटीवी की प्रगति के बारे में अनुमंडलवार पुलिस उपाधीक्षक के साथ बैठक करने तथा समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश दिया। साथ ही थानाओ पर पूर्व से अधिष्ठापित सीसीटीवी के कार्यरत अकार्यरत की स्थिति की भी लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने नगर आयुक्त को प्रत्येक थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थिति अपार्टमेंट एवं कमर्शियल कंपलेक्स की सूची तैयार करने तथा अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
साथ ही अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे रहने की भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्रों में स्थित अपार्टमेंट में अधिष्ठापन सीसीटीवी कैमरा की क्रियाशीलता का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने नगर निगम एवं थानाध्यक्ष को अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा की पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापन कराने एवं उसकी क्रियाशीलता के बारे में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि सीसीटीवी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों तथा आसपास की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। कई बार वहां फ्लैट मालिकों के द्वारा शिकायतें की जाती है कि अपार्टमेंट में सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं हैं। इसलिए अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार, निकासी द्वार, सीढ़ी लिफ्ट के पास, पार्किंग, प्रत्येक फ्लोर पर तथा गेट पर बाहर की ओर लोकेशन के साथ सीसीटीवी लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का न केवल अधिष्ठापन आवश्यक है बल्कि उसकी क्रियाशीलता भी आवश्यक है। इसकी जवाबदेही वहां की सोसाइटी की होगी।
आयुक्त ने सभी बैंकों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सीसीटीवी की आवश्यकता पर जोर दिया इसके लिए जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को अग्रणी बैंक प्रबंधक के साथ बैठक कर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप व अस्पताल में सीसीटीवी के अधिष्ठापन का निर्देश दिया गया है इसके लिए जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।